एटा। थाना राजा का रामपुर क्षेत्र स्थित कस्बा भरगैन में वर्ष 2006 में हुई हत्या के मामले में जिला जज ने पिता-पुत्र समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कस्बा भरगैन वर्तमान में जिला कासगंज के पटियाली थाने में आता है। मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को पूरी हो चुकी थी। सजा का एलान शुक्रवार को किया गया।
सत्र न्यायाधीश विजय शंकर उपाध्याय की अदालत में बंदे अली, इसके पुत्र फरचन अली उर्फ फन्ना, शफी आलम, रोहिल, मुशीर, एहजाज निवासीगण मोहल्ला बीच थोक भरगैन को उम्रकैद और प्रत्येक को एक लाख 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि एक जून 2006 को रंजिश के चलते छोटे खां की ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी गई थी। इस मामले का मुकदमा भाई अकरम खां ने थाना राजा का रामपुर में दर्ज कराया था। करीब 16 वर्ष बाद अदालत से छह लोगों को दोषसिद्ध होने पर सजा सुनवाई गई है।
गिरोहबंद को दो वर्ष की कैद
एटा। गैंगस्टर कोर्ट में शुक्रवार को गिरोहबंद पप्पू निवासी कैलाशगंज थाना कोतवाली नगर को दो वर्ष कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। एसएसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। इसके द्वारा लगातार पैरवी की जा रही है। संवाद