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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सजा, 25 हजार जुर्माना

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एटा। सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सोमवार को अपर सत्र न्यायालय एफटीसी की कोर्ट में सुनवाई की गई। गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए एक आरोपी को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी रितिश सचदेवा की अदालत में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कमलेश निवासी मोहल्ला कटरा थाना व कस्बा रिजोर के मामले की बहस हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार सिंह चौहान की ओर से आरोपी को मिशन शक्ति के तहत कड़ी सजा दिलाने को लेकर तमाम दलीलें देकर बहस की गई।
वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने बचाव में कहा कि आरोपी एक शादीशुदा इंसान है और एक छोटी बच्ची भी है, हालातों को मद्देनजर रखते हुए कम से कम सजा दी जाए। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से बचाव में रखी गई परिस्थितियों पर एडीजीसी सर्वेश कुमार सिंह चौहान और स्पेशल काउंसलर संतोष सिंह की ओर से बहस की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कमलेश को न्यायाधीश रितिश सचदेवा ने 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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आरोपी की ओर से अब तक जिला कारागार में बिताए गए समय को सजा में समाहित करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। स्पेशल काउंसलर संतोष सिंह ने बताया है कि इस मामले में 13 नवंबर 2017 को पीड़ित की मां की ओर से कमलेश और राहुल को नामित किया गया था, लेकिन राहुल की बालअपचारी होने के चलते बाल संरक्षण गृह में सुनवाई की जा रही है।
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