एटा। अदालत में मुकदमे की सुनवाई की दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कार्यवाही की लाइव रील बना ली। जानकारी होने पर विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 15 दिन कैद की सजा सुनाई।
शुक्रवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे पॉक्सो एक्ट के एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। वहां दूसरे मुकदमे के आरोपी श्याम निवासी गांव नगला परसादी थाना राजा का रामपुर भी मौजूद था। अदालत के अंदर किसी तरह का फोटो-वीडियो लेना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद श्याम ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पीछे मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उसे वीडियो बनाते देखा तो न्यायाधीश को जानकारी दी।
न्यायाधीश ने श्याम का मोबाइल जब्त किया और जांच करवाने पर इंस्टाग्राम की लाइव रील में अदालती कार्यवाही का वीडियो मिला। इस पर अदालत ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और 2:30 बजे तक श्याम से जवाब प्रस्तुत करने को कहा। इस पर श्याम ने कोर्ट में वीडियो गलती से बनना बताया। अदालत ने उसके कृत्य को अक्षम्य मानते हुए 15 दिन के कारावास और 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है।