एटा। सकरौली थानाक्षेत्र के अंतर्गत गांव टिपरिया में पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। इस मामले में अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। टिपरिया निवासी ऋषि कुमार की अग्रिम जमानत याचिका उसके अधिवक्ता ने अदालत में पेश की। इसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 30 जून 2022 को आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर उस समय पथराव किया। जब पुलिस टीम ससुरालीजन के दबाव में रह रही बहू को उसके पिता के साथ ससुराल से निकालकर ले जा रही थी। चूंकि आरोपी जमानती वारंट के बाद भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। ऐसे में जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया।