एटा। जलेसर क्षेत्र में वर्ष 2018 में माता-पिता पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दोषी पुष्पेंद्र पाल सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने उस पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन की कार्रवाई के बाद यह फैसला आया। जलेसर क्षेत्र में छह जून 2018 को हुई घटना के संबंध में वादी ने पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप था कि पुष्पेंद्र पाल सिंह ने उसके माता-पिता पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर साक्ष्य जुटाए और नौ अगस्त 2018 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
दोषी को सजा दिलाने के लिए मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्राथमिकता में रखा गया। मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की।
पुलिस के अनुसार, साक्ष्यों और पैरवी के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने 17 सितंबर को पुष्पेंद्र पाल सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 27 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।