एटा। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव के विरुद्ध सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस इसकी विवेचना में जिपंअ से सहयोग मांग रही है। इसके लिए उन्हें थाने में हाजिर होने का नोटिस दिया गया है। 25 मई तक इस तरह के तीन नोटिस दिए जाएंगे। वह थाने में पहुंचती हैं तो बिना गिरफ्तारी मामले की विवेचना की जाएगी। यदि वह नोटिस के बावजूद नहीं पहुंचीं तो उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष सहित छह लोगों के विरुद्ध 6 मई को थाना जैथरा में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। गांव गढ़ी रोशन में राज्य सरकार की जमीन पर अवैध रूप से भट्ठा बनाकर संचालित करने का आरोप लगाया गया। इस भट्ठे को एक अप्रैल को ध्वस्त करा दिया गया था। जबकि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ये सभी पुलिस कार्रवाई के निशाने पर आ गए। 21 मई को जिपंअ के आवास पर नोटिस चस्पा कर पुलिस ने उन्हें 23 मई को थाने में हाजिर होने को कहा है। उनके न पहुंचने पर इसी तरह के नोटिस 23 और 25 मई को तामील कराए जाएंगे।
जैथरा थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों नोटिसों के बाद भी मुकदमे के आरोपी थाने पहुंचकर विवेचना में सहयोग नहीं करती हैं तो कोर्ट से एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करवाकर गिरफ्तारी की जाएगी। यदि वह विवेचना में सहयोग करती हैं तो बिना गिरफ्तारी के जांच की जाएगी।