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Etah News: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

Sat, 16 May 2026 11:30 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। सात वर्ष पूर्व दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या के मामले में न्यायालय ने उसके पति को दोषी माना है। स्पेशल डकैती न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना निधौलीकलां क्षेत्र के गांव होर्ची निवासी महीपाल सिंह की बेटी गिरजा देवी ने गांव के ही योगेश पुत्र राम सिंह से प्रेम विवाह किया था। 24 अक्टूबर 2019 को उसकी मौत हो गई। महीपाल सिंह ने अतिरिक्त दहेज के लिए पीटकर हत्या का आरोप पति योगेश पर लगाया था। पुलिस ने धारा 498 ए, 304बी, व 3/4 दहेज प्रथा एक्ट में थाना निधौली कलां में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचक ने जांच के बाद पति योगेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने कुशल पैरवी की। इस मामले की सुनवाई स्पेशल डकैती कोर्ट में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। सुनवाई के बाद पति योगेश को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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