अपील में मिली राहत, जेल के बजाए मिला सुधरने का मौका
एटा। वर्ष 1996 में गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई मारपीट की वारदात में 3 मार्च को जेएम अदालत ने दंडादेश सुनाया था। इस मामले में आरोपी को अपील में राहत मिली है। जिला जज ने अपील भले ही निरस्त कर दी, लेकिन आरोपी को जेल भेजने के बजाए छह माह सुधार के लिए परिवीक्षा पर छोड़ दिया।
21 अगस्त 1996 को गंजडुंडवारा के बनहेल निवासी रामप्रकाश के भाई होरीलाल के साथ आरोपी राजेंद्र निवासी करसान थाना अमांपुर की कहासुनी हो गई। जिस पर 22 अगस्त 1996 को आरोपी ने होरीलाल को पीट दिया। जेएम क्राइम अगेंस्ट वूमेन ने विगत 3 मार्च को दो साल के कारावास व पंद्रह सौ रुपया जुर्माने से दंडित किया।
जिस पर आरोपी ने जिला जज की अदालत में अपील की। सुनवाई के बाद जिला जज अनुपम कुमार ने अपील को खारिज कर दिया। परंतु सजा भुगतने के लिए जेल भेजने के स्थान पर उसे छह माह की परिवीक्षा पर सुधार करने को रिहा कर दिया। संवाद