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प्रधानाध्यापिका के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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एटा। थाना व विकास खंड सकीट क्षेत्र के गांव डांडा चिलासनी में तैनात प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर शनिवार को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके द्वारा अपने परिचित का मिड-डे-मील का खाता खोलकर धन का दुरुपयोग करने की शिकायत की जांच में मामला पकड़ में आने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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थाना सकीट में पवन कुमार पुत्र कृपाल सिंह निवासी गांव खड़ीत थाना जसराना जिला फिरोजाबाद की ओर से कोर्ट के आदेश पर शनिवार को प्रधानाध्यापिका मिथलेश यादव निवासी बाबूनगर थाना कोतवाली नगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय डांडा चिलासनी में तैनाती के दौरान वर्ष 2018-19 में प्रधानाध्यापिका मिथलेश यादव ने अपने परिचित का फोटो लगाकर व फर्जी हस्ताक्षर कराकर मिड-डे-मील (मध्याह्न भोजन निधि) का खाता खुलवा दिया गया और धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। इसकी शिकायत गांव के ही ओमेंद्र कुशवाह की ओर से शिकातय दर्ज कराई गई। इसकी शिकायत की गई तो खंड शिक्षाधिकारी भारती सिंह ने भी की थी। इस पूरे मामले की जांच में मामला उजागर हुआ तो कोर्ट के आदेश पर शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है।
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