एटा। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने निर्णय सुनाया। दोषी रमन निवासी गांव बरना थाना जैथरा को चार साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
किशोरी के पिता ने थाना जैथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 24 मई 2017 को घर पर उसकी 16 वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी घर में घुसकर रमन व उसके साथियों ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर पड़ोसी आ गए तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद रमन के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने रमन को दोषी पाया।
चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसकी आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। संवाद