एटा। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एट नरेंद्र पाल राणा ने फैसला सुनाया। दोषी संजय निवासी नगला मितन थाना जलेसर को चार साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
मामले की रिपोर्ट थाना जलेसर में किशोरी की मां ने दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 7 सितंबर 2019 को उनकी 14 वर्षीय पुत्री खेत में घास काटने गई थी। वहां पहले से संजय घात लगाए बैठा था जिसने बेटी को गिरा लिया और छेड़छाड़ करने लगा। बेटी छूटकर वहां से भागकर घर आई और घटना के बारे में बताया।
पुलिस ने विवेचना कर संजय के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने संजय को दोषी पाया। चार साल के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।