एटा। कोतवाली देहात में 2019 से दर्ज गबन के मामले में जनपद न्यायाधीश की अदालत से सहकारी समिति कठौली के पूर्व सचिव को जमानत पर रिहा करने की मंजूरी मिल गई।
आरोपी कृपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी नगला परमसुख थाना बागवाला के खिलाफ किसान सुबोध कुमार ने 17 मई 2017 को बेचे गए 46 क्विंटल 50 किलो गेहूं के पैसे हड़प लेने का आरोप लगाया था। जब आरोपी ने पैसे नहीं दिए तो सहकारी विभाग के अधिकारियों से शिकायतें की। जब आरोपी को पद से हटाकर कार्रवाई हुई। अदालत में अपने खिलाफ कार्रवाई को आरोपी ने राजनीति से प्रेरित बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज अनुपम कुमार ने आरोपी की जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया।