एटा। गंजडुंडवारा कस्बा स्थित गनेशपुरी के कब्रिस्तान के पास नाजायज असलाह बनाने के मामले में 18 फरवरी 1995 को आरोपी पकड़ा गया था। उसको अपील में सजा से राहत मिल गई।
गंजडुंडवारा कस्बा के मोहल्ला नई बस्ती निवासी खलील के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में भेजा। कई साल चले मुकदमे में गवाह-सबूत व अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 मार्च 2023 को खलील को दोषी ठहराया। दो साल के साधारण कारावास के साथ दो हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। इसके खिलाफ आरोपी ने अपील दायर की। अपील की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों का अवलोकन करने के बाद सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।