एटा। एडीएम कोर्ट में लंबे समय से खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले चल रहे थे। सितंबर माह में एडीएम ने 20 मिलावट खोरों पर जुर्माना लगाया। उन्होंने 33 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक आयुक्त डॉ. चमन लाल ने बताया पूर्व में 20 दुकानदारों के यहां से खाद्य पदार्थ नमकीन, काला नमक, मिश्रित दूध, रस्क सोन पपड़ी सहित अन्य खाद्य पदार्थ का नमूना लिया था। जांच को यह प्रयोगशाला भेजे गए थे। वहां मिलावट की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सभी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था।
सितंबर माह में कोर्ट से इन दुकानदारों पर 33 लाख 90 हजार का जुर्माना लगा है। बताया किसी दुकानदार की नमकीन, तो किसी का काला नमक, मिश्रित दूध, सोन पपड़ी, बूंदी लड्डू, सेवईं, इंसटैंट टी पाउडर सहित अन्य नमूना फेल हुए थे। संवादӰ