एटा। अपनी बहू व उसके परिजनों के खिलाफ झूठा लूट का मामला दर्ज कराना सास पर भारी पड़ गया। अदालत ने गलत सबूत पेश करने पर सास के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। मौहल्ला वर्मा नगर निवासी गुड्डी देवी पत्नी राज किशोर ने अदालत में दर्ज कराए परिवाद में बताया कि 24 जुलाई 2013 की शाम वह अपनी बहू ज्योति उर्फ रिंकू के साथ घर पर थी। इस दौरान गांव बादशाहपुर निवासी रवींद्र व पप्पू पुत्र महावीर सिंह, शिवम पुत्र पप्पू, बबलू पुत्र रमेश चंद्र उसके घर आए और तमंचे की नोक पर घर में रखा सोना व पचास हजार रुपया लूटकर ले गए। जब अदालत में इस मामले में सबूत पेश करने का मौका आया तो खुद परिवादिया अपने आरोपों पर कायम नहीं रह सकी। अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए परिवादिया के खिलाफ कार्रवाई करने को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।