एटा। अपर सत्र न्यायालय में शनिवार को हत्या का प्रयास करने के मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 12 वर्ष पूर्व दर्ज मुकदमा में तीन सगे भाइयों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
थाना सकीट क्षेत्र के गांव सऊआपुर निवासी अनिल उर्फ घनश्याम, भवानी शंकर और अजय उर्फ ग्रीश को अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने दोष सिद्ध होने पर पांच-पांच वर्ष कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीलिमा चौहान ने बताया कि 10 मार्च 2010 को दफेदार सिंह व मनोज कुमार निवासी बहलोलपुर साइकिल से गांव सऊआपुर में दूध लेने गए थे। तभी रंजिश के चलते मनोज की पीठ में गोली मार दी गई थी।
हत्या का प्रयास करने का मुकदमा थाना पर दर्ज किया गया था। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए साक्ष्यों को एकत्रित किया गया और शनिवार को सजा सुनाई गई है।