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Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बाल अपचारी को 20 साल की सजा

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एटा। विशेष पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी बाल अपचारी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को मुआवजा के रूप में देने का भी आदेश दिया है।
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एडीजीसी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2022 में 14 वर्षीय किशोरी अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी। अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान किशोरी को सकुशल बरामद कर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया और बयान दर्ज किए गए। आरोपी के किशोर होने की पुष्टि के बाद मामला किशोर न्याय बोर्ड में चला गया, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे विचारण के लिए विशेष पॉक्सो न्यायालय भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसकी मां सहित अन्य गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
विशेष पॉक्सो कोर्ट प्रथम की अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल ने दुष्कर्म के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, जिसकी आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
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