एटा। डायजापाम तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने मंगलवार को फैसला सुनाया। तस्कर गौरव निवासी हिंदूनगर थाना कोतवाली नगर को 3 साल के कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
कोतवाली नगर पुलिस ने 14 अगस्त 2014 को शहर में सकीट रोड से गौरव को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 300 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम मिला। पूछताछ में गौरव ने बताया कि पाडउर को वह रोडवेज बस अड्डे पर एक व्यक्ति के पास पहुंचाने जा रहा था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने गौरव को दोषी पाया। तीन वर्ष के कठोर कारावास सहित 3 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
45 दिन की जेल की सजा
एटा। नशीला पदार्थ रखने के एक अन्य मुकदमे में इसी अदालत ने कप्तान सिंह निवासी रजपुरा थाना नयागांव को दोषी पाया। उसे 45 दिन के कठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर पुलिस ने उसे नशीला पदार्थ ले जाते हुए 25 जून 2006 को पकड़ा था। संवाद