एटा। लॉकडाउन में गैस कालाबजारी रोकने को शासन की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं। इसके अनुसार कोई उपभोक्ता एक सिलिंडर की रिफिल लेने के 15 दिन बाद ही दूसरी बुकिंग कर सकेगा। वहीं, एजेंसी से दो बार सिलिंडर लेने के बीच एक माह का समय रखा जाएगा। गैस एजेंसियां पर बुकिंग व डिलीवरी की औचक जांच की जाएगी।
एडीएम प्रशासन विवेक मिश्रा ने बताया कि शासन की ओर से जारी नवीन दिशा निर्देश एक अप्रैल से 30 जूून तक जारी रहेंगे। इसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में पहले सिलिंडर से पहले सिलिंडर के मूल्य की तीन चौथाई धनराशि भेजी जाएगी। यह धनराशि खाते में आने पर उनके मोबाइल पर संबंधित गैस एजेंसी की ओर से एसएमएस आएगा।
इस एसएमएस के प्राप्त होने के बाद लाभार्थी सिलिंडर के लिए बुकिंग कर सकेंगे। गैस सिलिंडर प्राप्त करते समय लाभार्थी को पूरे मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। यदि पहली किस्त प्राप्त होने के बाद भी लाभार्थी सिलिंडर नहीं प्राप्त करता है तो योजना का लाभ अगले वर्ष मार्च तक उठा सकेगा।
उन्होंने बताया कि अब सामान्य उपभोक्ता गैस सिलिंडर के लिए 15 दिन से पूर्व दोबारा बुकिंग नहीं कर सकेगा। बुकिंग के आधार पर गैस एजेंसी एक माह में अधिक की आपूर्ति नहीं करेगी। मोबाइल एप व व्हाटसएप से ही ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। कहा कि ग्राहक के नंबर पर ओटीपी आएगा। उसके सत्यापन के बाद ही डिलीवरी की जाएगी।