एटा। सकरौली थाना क्षेत्र के गांव टिकैत में खेत में पानी के लिए नाली बना रहे भाइयोें को घातक चोटें पहुंचाने के आरोपियों की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद गांव निवासी राघवेंद्र सिंह व सुखवीर सिंह पुत्रगण सूरजपाल ने जमानत पर छोड़ने की मांग की। जिसका विरोध करते हुए डीजीसी रेशपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों ने 5 नवंबर 2018 को दोपहर 1 बजे आलू के खेत में पानी लगाने को नाली बनाकर गांव निवासी अवेंद्र कुमार व प्रदीप कुमार से घातक मारपीट की। प्रदीप का सिर फट गया और वह बेहोश हो गया। प्रभारी सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।