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Etah News: चेयरमैन हत्याकांड के सभी आरोपी रिहा

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एटा। नगर पालिका अध्यक्ष अनुपम गुप्ता अड़ंगा की हत्या के करीब 25 साल बाद सभी आरोपियों को अदालत से रिहा कर दिया गया। जिला जज दिनेश चन्द की अदालत में शुक्रवार को यह फैसला सुनाया गया। इसके साथ ही तोड़-फोड़, आगजनी के क्रॉस केस में भी आरोप साबित न होने पर आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।
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तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुपम गुप्ता की हत्या 24 अप्रैल 2002 को शहर में कोतवाली नगर से चंद कदम दूर शिकोहाबाद रोड पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर की गई थी। उनके भाई आलोक कुमार गुप्ता निवासी कटरा मोहल्ला ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें लिखा कि सुबह के समय अनुपम गुप्ता सफाई व्यवस्था के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे। साथ में वह, अशोक कुमार गुप्ता, सभासद संजीव गुप्ता, मुकेश कुमार मौजूद थे।
शिकोहाबाद रोड स्थित प्रेमनगर तिराहे पर विजितेंद्र गुप्त, इनके पुत्र राहुल गुप्त व राघवेंद्र गुप्त के अलावा ज्ञानेश्वर गुप्ता उर्फ जरैटा, विमल गुप्ता, चंद्रमणि, मोहित जैन, विपुल कुलश्रेष्ठ, राकेश भदौरिया हथियारों से लैस मिले। इन लोगों ने जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अनुपम गुप्ता व अशोक कुमार गोलियां लगने से घायल हो गए। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान अनुपम गुप्ता की मौत हो गई।
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अदालत में सुनवाई के दौरान विजितेंद्र गुप्त व इनके पुत्र राघवेंद्र गुप्त की मृत्यु हो गई। ज्ञानेश्वर गुप्ता लंबे समय से हाजिर नहीं हुआ जिस वजह से उसकी फाइल अलग कर दी गई। सुनवाई में गवाह संजीव गुप्ता, मुकेश कुमार सहित वादी आलोक कुमार गुप्ता भी अपने बयानों से पलट गए।
इसके चलते इन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। साथ ही एक अन्य गवाह वीरपाल सिंह को पेश किया गया जो पास की एक मिठाई की दुकान का कर्मचारी था। उसके बगल में गोली लगी थी। उसने भी अदालत में गवाही दी कि गोली चलाने वाले को वह नहीं देख सका। इसके अलावा विवेचना, चिकित्सकों के बयानों, रिपोर्ट आदि में भी संदिग्धता पाई गई। इन सबके आधार पर अदालत ने कहा है कि आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। सभी 6 आरोपियों को संदेह के आधार पर दोषमुक्त करार दिया गया। दूसरा मुकदमा राहुल गुप्त की पत्नी सारिका गुप्त ने संदीप गुप्ता, संतोष गुप्ता, निवासी विजय नगर कॉलोनी, अशोक गुप्ता निवासी रेलवे रोड, आलोक गुप्ता, मुकेश जाटव निवासी कटरा मोहल्ला, टिल्लू निवासी कचहरी रोड, सुधीर गुप्ता निवासी मोहल्ला तिवारियान और पवन कुमार गुप्ता निवासी शिवगंज के विरुद्ध दर्ज कराया। घर में घुसकर उनके पति पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग, गाड़ियों में तोड़-फोड़, आगजनी के आरोप लगाए। अदालत में ये आरोप भी साबित नहीं हुए और सभी को दोषमुक्त कर दिया गया।
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