एटा। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रागिनी की अदालत में शनिवार को गैंगस्टर के मामले की सुनवाई की गई। गैंग बनाकर आपराधिक घटनाएं करने वाले आसिफ उर्फ छोटे खां निवासी धरौली थाना जैथरा को गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया। जिस पर उसे 7 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य ने बताया कि 14 अप्रैल 2016 को गैंग लीडर आसिफ के खिलाफ अलीगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ दो मुकदमे लूट और एक हत्या के प्रयास का है। दोषसिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई गई है।