एटा। गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को सजा मिली है। अदालत ने सभी दोषियों को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
पहले प्रकरण में थाना सकीट क्षेत्र में वर्ष 2005 में दर्ज मुकदमे में शामिल नेकसे यादव व शैलेंद्र यादव निवासी करुआवारा थाना सोरों जिला कासगंज को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
दूसरे प्रकरण में थाना मारहरा क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमे में आरोपी विजय निवासी खाजपुर थाना मिरहची को दोषी करार दिया गया। अदालत ने इनको दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।