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Etah News: किशोरी से दुष्कर्म के 2 दोषियों को 20 साल की कैद

Fri, 27 Sep 2024 11:19 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। सात साल पहले किशोरी संग हुई दुष्कर्म की घटना में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोषी रोहित निवासी गांव सरौठ थाना जसरथपुर व एक किशोर को 20 साल की कैद का आदेश दिया है।
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थाना जसरथपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में किशोरी ने बताया कि 12 अगस्त 2017 को वह सुबह करीब 7 बजे शौच करने जंगल की ओर गई थी। वापस लौटते समय समय रोहित व एक किशोर ने पकड़कर बाग में खींच लिया। जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजे। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने रोहित व किशोर को 20 साल के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसमें से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।

डकैती के दोषी को 5 साल की सजा
एटा। डकैती के मामले में विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने मदनलाल उर्फ मदन निवासी मुबारकपुर थाना ढोलना को 5 साल की कैद और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। संवाद
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जानलेवा हमले के मामले में तीन साल की सजा
एटा। थाना जैथरा में भीष्मपाल उर्फ संदीप निवासी महमंता के विरुद्ध 2019 में जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 1 में उसे 3 साल 2 महीने के कठोर कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। संवाद
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