वर्ष 2020 में हुई थी घटना, अपर जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला
देवरिया। किशोरी के साथ अश्लील हरकत तथा दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज पाक्सो प्रथम की अदालत ने आरोपी युवक को 10 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा मंगलवार को सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने बताया कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 19 सितंबर 2020 की रात श्रीकृष्ण पुत्र बेचई घर से उठा ले गया और दुष्कर्म किया। इसका मुकदमा रुद्रपुर कोतवाली में दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी श्रीकृष्ण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद एडीजे पाक्सो प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और दस वर्ष कैद 30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
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कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस
सलेमपुर। बैनामा की भूमि की पैमाइश कराने के बाद बाउंड्रीवाल चलाने के दौरान हुई मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में साढ़े तीन माह बाद कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज किया है। तहसील क्षेत्र के महलचक गांव निवासी यासीन अपनी पत्नी अमीरून बेगम के नाम से कौड़ियाकाजी गांव में जमीन का बैनामा लिया है। आरोप है कि दो अक्तूबर को भूमि की पैमाइश कराकर बाउंड्रीवाल करा रहे थे। इसी बीच गांव के गोलू उर्फ राकेश मिश्र, पंकज मिश्र, अश्वनी मिश्र, विजयशंकर मिश्र व कल्पनाथ मिश्र लाठी डंडा लेकर पहुंचे और बाउंड्रीवाल गिराने लगे। मना करने पर पिटाई की। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, पर कार्रवाई में लापरवाही पर न्यायालय में गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन माह 14 दिन बाद केस दर्ज किया है। संवाद
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