सोहनपुर। बनकटा पुलिस ने शनिवार को चाैपाल लगाकर ग्रामीण महिलाओं को भारतीय न्याय संहिता के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम में उपनिरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि पहले आईपीसी की धारा में संगठित अपराध के लिए कानून नहीं था। इसके लिए बीएनएस में प्राविधान बना है। महिलाओं को किसी तरह का प्रलोभन देकर शरीरिक संबंध बनाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा नए कानून की पुलिस ने महिलाओं को जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने 1930 साइबर हेल्पलाइन, 1090 वूमेन पावर लाइन, 102 गर्भवती महिलाओं के लिए एंबुलेंस सेवा, 108 हेल्पलाइन सेवा, 298 चाइल्ड लाइन तथा आपातकालीन पुलिस की सेवा 112 के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान वरिष्ठ उपनिरीक्षक जय प्रकाश दूबे, सुशांत पाठक, सज्जन चौहान शिवम सिंह, महिला कांस्टेबल नेहा सिंह, मंजू मानवी माैजूद रहीं। संवाद