प्रशासन की संयुक्त टीम ने सिलिंडरों का दुरुपयोग रोकने को मारा छापा
देवरिया। शहर के रुद्रपुर मार्ग स्थित अनुश्री उत्सव स्थल के पास शनिवार सुबह प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारकर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग का मामला पकड़ा। टीम ने मौके से तीन घरेलू गैस सिलेंडर, पाइप व कटिंग नोजल बरामद किए। यहां रसोई गैस सिलिंडर का उपयोग कर पुरानी गाड़ियों की कटिंग हो रही थी।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आलोक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षक सन्नी देवल, गौरव शुक्ला व अन्य अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अक्षयबर द्वारा पुराने वाहनों के पार्ट्स की कटिंग के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था।
मौके से तीन घरेलू गैस सिलिंडर बरामद हुए, जिनमें गैस भरी हुई थी। टीम द्वारा संबंधित व्यक्ति से सिलिंडरों के संबंध में कागजात मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। यह घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है और यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बरामद सिलिंडरों को सुरक्षित रखते हुए गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है।
इस मामले में डीएम दिव्या मित्तल के अनुमोदन के बाद अक्षयबर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के लिए कोतवाली देवरिया को पत्र भेजा गया है।