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Deoria News: वाराणसी कोर्ट से पूर्व आईजी के रिहाई का आदेश जारी

Fri, 06 Feb 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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देवरिया। वाराणसी कोर्ट से पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की रिहाई का आदेश जारी हो गया है। इसके बाद अब देवरिया में दर्ज मामले में जमानतदारों के कागजात दाखिल किए जाएंगे। हालांकि लखनऊ कोर्ट से अमिताभ ठाकुर को अग्रिम जमानत मिलने के बाद ही रिहाई संभव होगी। तब तक उन्हें इंतजार करना होगा।
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पुरवां इंडस्टि्रयल एरिया में पत्नी नूतन ठाकुर के नाम में हेरफेर कर प्लाट आवंटन के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर बीते 11 दिसंबर 2025 से जिला जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ सदर कोतवाली में एक प्राथमिकी दर्ज है। वहीं एक अन्य प्राथमिकी वाराणसी में दर्ज कराई गई है।
वाराणसी सीजेएम कोर्ट और देवरिया जिला जज की कोर्ट ने दोनों मामलों में पूर्व आईजी को जमानत दे दी है। इस बीच लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में जालसाजी और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करा दी गई।
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अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि अमिताभ ठाकुर के जमानतदारों ने वाराणसी कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के कागजात दाखिल कर दिए। इसके बाद कोर्ट ने रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। यह डिस्पैच भी हो गया है। इसके जिला जेल पहुंचने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि देवरिया के मामले में अभी जमानतदारों के कागजात अभी जमा नहीं किए गए हैं। इसके चलते रिहाई में देरी होगी।
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