संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिले में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों के मृतक आश्रितों को जिला समाज कल्याण ने 666 परिवारों को इस वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये बांटा है। इसके तहत मृतक आश्रित को 30000 हजार रुपये एकमुश्त रकम दी जाती है।
जिला समाज कल्याण ने चालू वित्त वर्ष में फिर दो करोड़ रुपये की मांग की है। प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही धन आ जाएगा। योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाता, जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है, और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाता है।
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क्या है योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई जाती है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। यदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का मुखिया का किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आजीविका चलाने दिक्कतें होती हैं। परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आरंभ किया गया है।
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कौन कर सकता है आवेदन
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है, और मुखिया की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होगी। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र को बीपीएल कार्ड धारी हाेना आवश्यक है।
इस वित्तीय वर्ष में शासन से दो करोड़ की फिर डिमांड की गई है। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। धन आते ही भुगतान कर दिया जाएगा।
-जैसवार लाल बहादुर, जिला समाज कल्याण अधिकारी