देवरिया। लार थाना क्षेत्र के हरखौली निवासी मुन्ना यादव, संजय यादव और सत्येंद्र ठाकुर को करीब 11 साल पुराने गैंगस्टर मामले में अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने पाया कि गैंगस्टर कार्रवाई का प्रमुख आधार जिस हत्या के मुकदमे को बनाया गया था, उसमें तीनों पहले ही दोषमुक्त हो चुके थे।
अभियोजन के अनुसार, मुन्ना यादव को गिरोह का सरगना और संजय यादव व सत्येंद्र ठाकुर को सदस्य बताते हुए वर्ष 2015 में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसका आधार वर्ष 2014 में दर्ज हत्या की एफआईआर थी। अदालत ने पाया कि इस मामले में तीनों को नौ अप्रैल 2018 को दोषमुक्त किया जा चुका है।
अदालत ने गैंगचार्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। तत्कालीन एसओ ने बयान में कहा कि उन्हें आरोपियों के गिरोह की जानकारी 29 अप्रैल 2015 को हुई, जबकि गैंगचार्ट पर उनके हस्ताक्षर 28 अप्रैल के थे।
अदालत ने इसे जल्दबाजी में तैयार किया गया गैंगचार्ट माना। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था बिगाड़ी या अनुचित लाभ हासिल किया। इसके बाद तीनों को दोषमुक्त कर दिया गया। संवाद