भागलपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पावर कारपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की है। यह योजना एक दिसंबर से प्रभावी होगी और इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के बकाए में छूट तथा आसान भुगतान विकल्प उपलब्ध कराना है।बिजली बिल राहत योजना तीन चरणों में संचालित की जाएगी। पहला चरण 1 से 31 दिसंबर, दूसरा चरण 1 से 21 जनवरी, तीसरा चरण 1 से 28 फरवरी तीन चरणों में ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। दिसंबर माह में बिल जमा करने पर ब्याज के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी उपभोक्ता इसे मासिक किस्त में भी जमा कर सकेंगे।कुंडौली फीडर के जेई राज शरन सिंह ने बताया कि बिजली चोरी मामले में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। संवाद