देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह की अदालत ने लार थाना क्षेत्र के ग्राम बभनौली पांडे निवासी दो आरोपियों को गैर इरादतन हत्या में दोषी पाए जाने पर शनिवार को फैसला सुना दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि लार थाना क्षेत्र के बभनौली पांडे निवासी लालचंद की पत्नी सुभावती देवी को 21 जनवरी 2009 की शाम तीन बजे गांव के रामदेव व हरिचरन ने ईंट, डंडे से मारकर प्राण घातक चोटें पहुंचाईं। सुभावती देवी को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने सदर अस्पताल भेज दिया। इलाज के दौरान सुभावती देवी की मृत्यु हो गई। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि रामदेव व हरिचरन गैर इरादतन हत्या व ईंट, पत्थर से चोट पहुंचाने के मामले में दोषी हैं, ऐसे में अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। संवाद