देवरिया। पुलिस पर प्राण घातक हमला करने तथा जालसाजी के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक इंदिरा सिंह की अदालत ने सुनवाई की। इसमें आरोपी अनूप सिंह को दोषी पाया। अदालत ने विभिन्न धाराओं में दस वर्ष की कारावास तथा चार अलग- अलग धाराओं में एक- एक हजार रुपये यानी चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि सलेमपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग निवासी अनूप सिंह उर्फ बबलू सिंह ने 10 मई 2013 को खुखूंदू पुलिस पर गश्त के दौरान फायर झोंक दिया था। इसमें पुलिस वाले बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने अनूप सिंह उर्फ बबलू सिंह के खिलाफ धारा 147, 148, 149,307, 420, 467, 468, 41/411 आईपीसी के तहत थाना खुखुंदू में एफआईआर दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अनूप सिंह को दोषी पाया।
अदालत ने धारा 307 में 10 वर्ष कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 420 में 7 वर्ष तथा एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 467 में 10 वर्ष तथा एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 468 में 7 वर्ष तथा एक हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर एक -एक सप्ताह कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।