देवरिया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में सात साल पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में शनिवार को सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह की अदालत ने आरोपी नीलेश शर्मा को घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर दस साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना से दंडित करने का फैसला सुनाया।
अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि रामपुर थाना क्षेत्र का निलेश शर्मा क्षेत्र की एक महिला के प्रति बुरी नजर रखता था। कई बार उसे अश्लील हरकत कर अपमानित भी किया था, लेकिन लोक लाज वश महिला किसी से कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका पति विदेश में था। 13 जून 2016 को महिला अपने घर में अकेली थी। शाम छह बजे आरोपी ने घर में घुसकर उससे दुष्कर्म किया। महिला ने मामले की सूचना थाना रामपुर कारखाना में दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी निलेश शर्मा दुष्कर्म का दोषी है, ऐसे में सजा में कोई नरमी न बरतते हुए उसे कठोर दंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।