देवरिया। जिला कारागार के बंदी ताहिर खान के साथ पेशी के दौरान हुई मारपीट के बाद अब कोर्ट के आदेश पर उसकी पेशी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से हो रही है। चार फरवरी को कोर्ट परिसर में मारपीट को लेकर बंदी की पत्नी ने बुधवार को अपर पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की। आवेदन में आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।
आठ फरवरी को कई कार्यालयों में एक स्पीड पोस्ट से पत्र भेजा गया। पत्र पर शहर के एक मोहल्ला निवासी ताहिर खान पुत्र स्व. एहतशामुर रहमान का नाम लिखा हुआ था। पत्र में लिख गया था कि वह नवंबर 2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। जिला कारागार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर को सौंपे गए पत्र में बंदी की पत्नी तरन्नुम खातून ने कहा कि एडीजे, एफटीसी द्वितीय के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। जिसमें चार फरवरी को मेरे पति नियत तिथि न्यायालय पेशी पर आए थे। मैं भी मुकदमे की पैरवी के लिए कचहरी आई थी।
पुलिस मेरे पति को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। तभी मेरे पति के विरोधियों ने जान से मारने की नियत से मेरे पति ताहिर पर हमला कर दिया। मैं बचाने गई तो मुझे भी मारा। कचहरी के सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकार्ड है। इस बीच मारपीट की घटना को संज्ञान लेकर जज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराने लगे। 24 को वीडियो कांफ्रेंसिंग से मेरे पति की पेशी हुई। बुधवार को तरन्नुम खातून गोरखपुर पहुंचकर अपर पुलिस महानिदेशक को आवेदन सौंप कार्रवाई की मांग की।
तरन्नुम ने आवेदन की एक प्रतिलिपि एसपी, पुलिस महानिदेशक गोरखपुर को भी भेजा है। तरन्नुम ने आवेदन में कहा है कि आरोपी जावेद के विरुद्ध 82 की कार्यवाही चार जनवरी को करने का आदेश न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। आदेश के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच नोटिस चस्पा। इसी बीच 19 फरवरी को 83 की कार्यवाही करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है। आरोपी जावेद शहर में ही मौजूद है। वह कहीं फरार होने की फिराक में है। अपर पुलिस महानिदेशक से आरोपी की गिरफ्तारी करने की गुहार लगाई है।