संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने पिता के हत्यारोपी पुत्र को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुत्र पर आरोप है कि उसने पिता से शराब पीने के लिए रुपये मांगे, नहीं देने पर धारदार हथियार से पिता की गला काटकर हत्या कर दी।
जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के फुलवरिया लच्छी निवासी राम तपस्या की दो शादी हुई थी। दूसरी शादी का बेटा प्रदीप 24 मई 2020 रात्रि 8 बजे शराब पीने के लिए रुपये मांगा। राम तपस्या के मना करने पर प्रदीप ने गड़ासी से पिता की गला काटकर हत्या कर दी। राम तपस्या की पहली पत्नी संगीता देवी की सूचना पर कोतवाली में हत्या का केस दर्ज हुआ। सुनवाई के दौरान आरोपी को हत्या का दोषी पाया गया।