शर्तों पर सोमवार से दुकानें खोलने की छूट
शासन से आई गाइडलाइन के बाद डीएम ने दो दिन के लिए जारी किया प्लान
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। ऑरेंज जोन में जिला होने के नाते प्रशासन अपनी शर्तों पर दुकानों को खोलने के लिए चार एवं पांच मई को दुकान खोलने की छूट देगा। बशर्ते दुकान खोले जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।
डीएम अमित किशोर ने बताया कि लॉकडाउन में व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया है। इसमें सोमवार चार मई को स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल बिक्री, मिठाई, मिट्टी के बरतन, ज्वेलर्स, कपड़े की दुकानें, सुबह नौ बजे से शाम को छह बजे तक खुलेंगीं। मंगलवार यानी पांच मई को किराना, गल्ला, मोबाइल, घड़ी, चश्मा बिक्री, रिपेयरिंग, कॉस्मेटिक्स, टीवी, फ्रिज, जूता, चप्पल, टायर ट्यूब, वाहन शोरूम, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग, अटैची, बर्तन आदि की दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। प्रतिदिन प्रात: नौ बजे से छह बजे तक मेडिकल, बेकरी, अंडा, दूध ,ब्रेड, बिल्डिंग मैटेरियल, खाद-बीज, कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स बाइक की मरम्मत की दुकानें, पान की दुकानें खोले जाने का निर्णय लिया गया हैं। ये दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा दोपहर दो बजे से पांच बजे तक मछली, मीट की दुकानें खुलेंगी। बड़े शोरूम, बड़ी दुकानें, कांप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, होटल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। डीएम ने बताया कि देवरिया विकासखंड के रामपुर कारखाना के विशुनपुर कला और पथरदेवा के भैंसाडाबर व फरेंदा में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
जनता को कोई परेशानी न हो : रविंद्र प्रताप
इनसेट देवरिया। व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप मल्ल ने बताया कि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वंत्रदेव सिंह से वीडियो क्रांफेंसिंग पर वार्ता हुई है। जिसमें नियमित रूप से चरणबद्ध दुकानों को खोले जाने के लिए निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजाम ऐसा किया जाए, जिससे जनता को कोई परेशानी न हो।