सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने ढेबरुआ थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के दोषी धनौरा बुजुर्ग गांव निवासी राजेंद्र को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2015 में हुई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज करने के बाद जांचकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।