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पांच साल पूर्व हुई हत्या में अपर जिला जज ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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पांच साल पूर्व हुई हत्या में अपर जिला जज ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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देवरिया। अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने बुधवार को गौरीबाजार थाना क्षेत्र के बर्दगोनिया गांव में हुई हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये दंड लगाया।
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अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह सोनू के अनुसार, गौरीबाजार थाना क्षेत्र के बर्दगोनिया गांव दिनेश कुमार गौतम के मौसेरे भाई जितेंद्र प्रसाद रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं। दिनेश कुमार गौतम ने तहरीर दी कि 14 अप्रैल 2015 को जितेंद्र प्रसाद मेरे घर आए और कहे कि मेरा लड़का अमित मुझे और मेरी बहू किसमतिया को आए दिन मारता-पीटता है। घर चलकर मेरे पुत्र को समझा दें। मेरा भाई सत्यप्रकाश उर्फ छोटे लाल 15 अप्रैल 2015 को जितेंद्र प्रसाद के साथ लक्ष्मीपुर आया। सत्यप्रकाश वहां पहुंचे और अमित को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहे थे कि अमित ने चारा काटने वाले गड़ासे सत्यप्रकाश उर्फ छोटे लाल पर जान मारने की नियत से हमला कर दिया। वह लहूलुहान होकर गिर गए। उनको सीएचसी गौरीबाजार पहुंचाया गया। हालत गंभीर देख चिकित्सक ने मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां ले जाते समय रास्ते में ही सत्यप्रकाश उर्फ छोटे लाल की मौत हो गई। इस मामले में रुद्रपुर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। बुधवार को अपर जिला जज प्रथम रजनीश कुमार की अदालत ने सुनवाई के दौरान अमित को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा व 15 हजार रुपये दंड लगाया।
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