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संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे सुनवाई

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संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे सुनवाई
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सतासी इंटर कॉलेज की जमीन के व्यावसायिक उपयोग का मामला
हाईकोर्ट से संयुक्त शिक्षा निदेशक को निस्तारण के निर्देश
19 तारीख को होगी सभी पक्षों की सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। सतासी इंटर कॉलेज की जमीन के व्यावसायिक उपयोग के मामले का निस्तारण अब संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को सभी पक्षों को सुनकर तीन माह के अंदर निर्णय देने के निर्देश दिए हैं। निदेशक ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनवाई के लिए 19 मार्च को संयुक्त शिक्षा निदेेशक सप्तम मंडल गोरखपुर के कार्यालय में तलब किया है।
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शिक्षा निदेशक ने देवरिया के डीआईओएस को मामले से संबधित सभी पत्रावलियों के साथ सुनवाई में मौजूद रहने का निर्देश दिए हैं। उपनगर के सतासी इंटर कॉलेज में खेल के मैदान और कृषि प्रसार योजना के अंतर्गत आवंटित जमीन के व्यावसायिक उपयोग को लेकर रुद्रपुर निवासी संजीव कुमार गुप्त ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने प्रबंध समिति पर नियमों की अनदेखी कर स्कूल की जमीन पर दुकान बनाने के लिए आवंटित करने का आरोप लगाया है। मामले में उच्च न्यायालय ने संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर को सभी पक्षों को सुनकर तीन माह के अंदर फैसला देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 19 तारीख को सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर सभी पक्षों को तलब किया है। इस बाबत डीआईओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में सुनवाई के लिए सभी पक्षों को नोटिस भेज दिया गया है। निर्धारित तिथि पर गैरहाजिर रहने वाले पक्षों को दोबारा सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा।
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