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खाद्य पदार्थों के 12 वादों में 1.74 लाख रुपये अर्थदंड

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खाद्य पदार्थों के 12 वादों में 1.74 लाख रुपये अर्थदंड
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देवरिया। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/ न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय कुंवर पंकज ने 12 वादों में निर्णय सुनाया है। इन मामलों में 1.74 लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है। इस फैसले के बाद मिलावटखोरों में खलबली मच गई है।
जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला झांसी व लखनऊ भेजा। इसमें पापड़, खोया, पाया प्रीमियम मिल्क रस्क, नमकीन, अमर ब्रांड दालमोट, ओयोडाइज्ड सॉल्ट, मिश्रित दूध, छेने की मिठाई, चीली चाऊमीन नमकीन के नमूने शामिल थे। जांच के बाद खाद्य विश्लेषक ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि की। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/ न्याय निर्णायक अधिकारी, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया।
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इसमें अजय प्रताप सिंह निवासी कंठी पट्टी, थाना बघौचघाट पर 11 हजार, मेसर्स गणेश जी फूड्स एंड बेकर्स, इंटर प्राइजेज के प्रोप्राइटर राजेश जायसवाल निवासी एनएच-28 सर्विस रोड जोकवा बाजार, तुर्कपट्टी, कुशीनगर पर 18 हजार, दिनेश साहू निवासी बांस देवरिया, सदर कोतवाली पर 15 हजार, रमेश चंद्र उर्फ सुनील मद्धेशिया निवासी बैतालपुर, गौरीबाजार पर 11 हजार, रामआशीष रावत निवासी कठिनइयां, सदर कोतवाली पर आठ हजार, अमन ब्रेड एजेंसी के प्रोप्राइटर राजकुमार जायसवाल निवासी गरुलपार, सदर कोतवाली पर 15 हजार, रामानंद गुप्ता निवासी पिपरपाती, खुखुंदू पर आठ हजार, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, भीखमपुर रोड पर पांच हजार, श्याम साल्ट सप्लायर, दीवान बाजार, गोरखपुर पर नौ हजार, निर्माता पंकज आयोडाइज्ड साल्ट इंडस्ट्रीज, मेन रोड रजरा नागौर, राजस्थान पर 20 हजार, उमेश मौर्या निवासी डीहाखुर्द, रामपुर कारखाना, मेसर्स डीलक्स एजेंसीज, प्रोप्राइटर शम्शी अनवर निवासी वार्ड 25 निकट रेलवे स्टेशन रोड, सदर कोतवाली व ऋषिमुनि कुमार गौड़, रामपुर महुआबारी, बघौचघाट पर 11-11 हजार, विश्वजीत कुमार मद्धेशिया, भगवान चौराहा देवरिया खास, सदर कोतवाली, रेनू अग्रवाल, भीखमपुर रोड निकट नहर देवरिया तथा रामअधार यादव, जोकहां खास, रुद्रपुर कोतवाली पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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