फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Deoria News: जिले में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू

Thu, 18 Jun 2026 12:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
विज्ञापन
विज्ञापन
देवरिया। आगामी पर्वों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने दो माह के लिए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 16 जून से 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।
विज्ञापन

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें