देवरिया। आगामी पर्वों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने दो माह के लिए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 16 जून से 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।