देवरिया। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया निवासी दीनानाथ यादव को 12 साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया।
25 नवंबर 2013 की रात करीब 8 बजे 13 वर्षीय किशोरी जब घर में अकेली थी तो आरोपी ने दुष्कर्म किया। जब उसके परिजन आरोपी के घर पूछने गए तो अपशब्दों से अपमानित करते हुए भगा दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना रुद्रपुर में केस दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर कठोर दंड से दंडित करते हुए अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। संवाद