भाटपार रानी। विकास खंड बनकटा की ग्राम पंचायत सिरसिया पवार की ग्राम प्रधान पुष्पा देवी को जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुनः बहाल कर दिया है। ग्राम प्रधान पुष्पा देवी सहित तीन लोगों को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय, प्रथम द्वारा दहेज उत्पीड़न एवं हत्या के मामले में 30 जुलाई 2024 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने पंचायत के विकास कार्यों के निष्पादन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।
पुष्पा देवी को उच्च न्यायालय में दायर याचिका द्वारा जमानत पर रहा किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने 17 दिसंबर को उनके आवेदन पर अपने आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन पुष्पा देवी को पुनः ग्राम पंचायत सिरसिया पवार विकास खंड बनकटा के प्रधान पद की शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों के निष्पादन हेतु अधिकृत किया जाता है।