वर्ष 2008 में अधिवक्ता बृजेश पांडेय शहर के डॉ. अशोक राय के खिलाफ केस दर्ज कराए। इस मामले का केस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत में चल रहा है। इस मामले में कोर्ट ने डॉक्टर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कई बार शमन जारी किया, लेकिन डॉक्टर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
शमन के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश कोतवाल को मिला है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने सोमवार को यह आदेश दिया।
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वर्ष 2008 में अधिवक्ता बृजेश पांडेय शहर के डॉ. अशोक राय के खिलाफ केस दर्ज कराए। इस मामले का केस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत में चल रहा है। इस मामले में कोर्ट ने डॉक्टर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कई बार शमन जारी किया, लेकिन डॉक्टर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
बृजेश पांडेय ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मांग किया कि डॉक्टर जान बूझकर अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे मुकदमे की कार्रवाई में विलंब हो रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया जाए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने डॉक्टर अशोक राय को गिरफ्तार कर कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश दिया है।