- ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस ने की मजबूत पैरवी
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया, मईल। दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। लगातार पैरवी के बाद घटना के 12 साल बाद सजा सुनाई गई है।
मामला थाना मईल क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त सचिदानन्द यादव निवासी तेलिया कला पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद 10 अप्रैल 2026 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।