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Deoria News: इंडस्ट्रियल एरिया मामले में नूतन ठाकुर को मिली अग्रिम जमानत

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एक प्लॉट के आवंटन के मामले में नूतन पर गड़बड़ी का लगा है आरोप
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इसी मामले में देवरिया जेल में बंद थे उनके पति पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर
हाईकोर्ट ने नूतन ठाकुर को दी है अग्रिम जमानत
देवरिया। नाम में हेर फेर कर शहर के पुरवां स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में प्लाॅट आवंटित कराने के मामले में आरोपी डॉ. नूतन ठाकुर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। इस प्रकरण में इनके पति व सह आरोपी पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को पहले ही देवरिया कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
देवरिया के कोर्ट में इस दंपति के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जितेंद्र सिन्हा की एकलपीठ ने डॉ. नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली है। इससे उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त हो गया है।
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यह प्रकरण वर्ष 1999 में देवरिया में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती के दौरान अमिताभ ठाकुर के कार्यकाल से जुड़ा है। इसमें यह आरोप है कि उनकी पत्नी के नाम नूतन ठाकुर ने अभिलेखों में नूतन देवी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट आवंटित करा लिया था। इसी मामले में पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को 11 दिसंबर 2025 को देवरिया जेल भेजा गया था। इसमें इन्हें बाद में देवरिया सिविल कोर्ट से जमानत प्राप्त हो चुकी है।
उच्च न्यायालय में डॉ. नूतन ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह एवं विनीत विक्रम ने पैरवी किया।
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