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Deoria News: धर्मांतरण के आरोपी को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

Wed, 19 Nov 2025 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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देवरिया। धर्मांतरण के मामले में जेल भेजे गए एसएस मॉल के मालिक उस्मान गनी के साले गौहर अली की जमानत मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके पहले कोर्ट ने उस्मान गनी और इसके भाई इसराफिल की जमानत याचिका तथा पत्नी की अग्रिम जमानत खारिज कर चुकी है।
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वहीं फरार चल रही उस्मान की पत्नी तरन्नुम की गिरफ्तारी में पुलिस का पसीना छूट रहा है। मदनपुर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती रामनाथ देवरिया निवासी एसएस मॉल के मालिक उस्मान गनी के ईजी मार्ट में काम करती थी।
युवती को उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम और खुखुंदू थाना क्षेत्र का रहने वाला गौहर अली पर धर्मांतरण कराने और छेड़खानी का केस दर्ज किया था। पुलिस ने उस्मान गनी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
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विवेचना के दौरान उस्मान गनी के भाई इसराफिल का नाम सामने आया, पुलिस ने इसराफिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवती के मुकदमा दर्ज कराने से पहले खुखुंदू थाने में युवती का धर्मांतरण कराने के मामले में दर्ज मुकदमें में एसएस मॉल का मालिक गौहर अली जेल में बंद था। पुलिस ने कोतवाली में दर्ज मुकदमे में रिमांड लेने के बाद पूछताछ किया।
उस्मान गनी की पत्नी तरन्नुम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। तरन्नुम की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो चुका है।
मामले में मंगलवार को एडीजी एफटीसी टू जगन्नाथ की अदालत ने युवती का धर्मांतरण कराने वाले तीसरे आरोपी गौहर अली की जमानत याचिका खारिज कर दिया। पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।
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