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छह से 12 मई तक दुकानें खोलने की गाइडलाइन जारी

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छह से 12 मई तक दुकानें खोलने की गाइडलाइन जारी
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ऑरेंज जोन में बाजार खुलते ही उड़ीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां
डीएम ने
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे अहम सामाजिक दूरी होने के बावजूद भी इसकी धज्जियां उड़ रही हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑरेंज जोन में जिले के होने के नाते प्रशासन ने कुछ दुकानों के खोले जाने की छूट 12 मई तक बढ़ा दी है।
बाजार सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुलते ही सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। खासकर शराब की दुकानों एवं बैंकों पर भीड़ मानने को तैयार नहीं हैं। डीएम ने छह मई से 12 मई तक के लिए गाइडलाइन दुकानों के खोले जाने के लिए जारी की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बड़े शोरूम, बड़ी दुकानें, कांपलेक्स, शॉपिग मॉल, होटल पूर्णरूप से बंद रहेंगे।
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डीएम अमित किशोर ने बताया कि छह मई बुधवार, आठ मई शुक्रवार और 11 मई सोमवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक्लस, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल बिक्री व रिपेयर, मिठाई, झाडू, मिट्टी के बर्तन, ज्वैलर्स, कपड़े की दुकानें खुलेंगी। साप्ताहिक बंदी रविवार को पूर्ण रूप से दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि सात मई बृहस्पतिवार, नौ मई शनिवार और 12 मई मंगलवार को किराना, गल्ला, मोबाइल, घड़ी, चश्मा, जूता, चप्पल, टायर, ट्यूब, वाहन शोरूम, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग अटैची, बर्तन आदि की दुकानें खुली रहेंगी। डीएम ने बताया कि जिले से बाहर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पास प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में एक दिन से अधिक के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के देशव्यापी संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत यह व्यवस्था लागू की गई है। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
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